अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता
आश्चर्यजनक किंतु सत्य …सुनने मे आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने सरकुलर जारी किया है जिसमे अगर जनप्रतिनिधियों पर आपतिजनक टिप्पणी की, बोला या चित्र बनाया तो आईपीसी धारा 124ऎ के अंतर्गत देशद्रोह माना जाएगा … पर ये नही बताया कि अगर जनप्रतिनिधि ही आपतिजनक बयान दे जिससे आम आदमी की भावनाए भडके और चैनल वाले मुद्दा बनाए तो उन जनप्रतिनिधि खिलाफ भी same टू same कानून रहेगा या … ???
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के सरकुलर से तनाव पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा है कि, किसी भी जनप्रतिनिधी खिलाफ़ दिए बयान या लेख से अगर हिंसा भड़कती है तो ऐसा करनेवाले के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत कार्रवाई होगी।
यक्ष प्रश्न यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आजादी पर इस तरह से रोक लगाना सही है या कानून सभी के लिए समान रहेगा …
अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता
http://khabar.ndtv.com/news/india/read-the-the-circular-of-maharashtra-government-1214348
वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है जरुर बताईएगा… क्योकि हमारे एक कार्टूनिस्ट मित्र ने तो कार्टून बनाने ही बंद कर दिए है और तनाव में चले गए हैं